ऐसा व्यक्ति जिसकी इनकम एक साल में 50 लाख से ज्यादा हो उसको ITR-2 भरना है लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है जब आपकी इनकम 50 लाख से कम हो तब भी ITR -2 ही भरना होता है। आइए समझते है की वो कौन सी कंडीशन है
आपकी इनकम 50 लाख से कम हो लेकिन –
- आपके पास दो या दो से अधिक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही हो या केवल एक प्रॉपर्टी से इनकम Loss में हो।
- अगर आपकी कमाई Income From Other Sources से हो जैसे लॉटरी ,Horse race ,या कोई गेम जीता हो।
- अगर आपकी खेती (Agriculture) से इनकम 5000 से ज्यादा है।
- आपने किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर (Unlisted Equity share) ख़रीदा है।
- अगर आपने एक करोड़ से ज्यादा Cash बैंक से निकाला है। और आपका TDS कटा है।
अगर आप एक HUF(Hindu Undevide Family) है तो आपको ITR-2 भरना है।
अगर आपकी 10 लाख रूपये से ज्यादा की डिविडेंड इनकम है तो आपको ITR-2 भरना है।