अगर आपकी इनकम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो आपको ITR-1 भरना है। जिसकी इनकम सैलरी से होती है उसको ITR का सबसे छोटा और आसान फॉर्म (ITR) भरना होता है। यह बहुत आसान होता है इसलिए ITR-1 को सहज(Sahaj) कहते हैं।
हर वो व्यक्ति जो एक साल में 50 लाख रूपये कमाता है उसको ITR-1 भरना है। लेकिन इनकम टैक्स यह कहता है की आपकी यह 50 लाख की इनकम कुछ चुने हुए सोर्स से ही होनी चाहिए तभी आप ITR-1 भर सकते है।
आपकी इनकम सैलरी और फैमिली पेंशन से होनी चाहिए।
आपकी इनकम केवल एक हाउस प्रॉपर्टी (House Property) से होनी चाहिए अगर आपकी इनकम दो या दो से अधिक प्रॉपर्टी से है तो आपको ITR-2 भरना है। और जो एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है वह लॉस(Loss) में नहीं होना चाहिए अगर Loss है तब आपको ITR-2 भरना है।
अगर आपकी कमाई Income From Other Sources से हो जैसे ब्याज की इनकम।
याद रखिये अगर आप बैंक में पैसा रखते है या फिक्स्ड डिपाजिट(FD) कराते है तो आपको बैंक से ब्याज मिलता है जिसको इनकम टैक्स में Income From Other Sources के तहत जोड़ा जाता है।
लेकिन Income From Other Sources में और भी बहुत कुछ आता है जैसे आपने कोई गेम जीता या लाटरी जीती तब आपको ITR-1 नहीं भरना है। जबकि ITR-2 भरना है।
अगर आपकी खेती (Agriculture) से 5000 रूपये तक की इनकम होती है। अगर आपकी खेती (Agriculture) से इनकम 5000 से ज्यादा है तो आपको ITR-2 भरना है।
आपकी इनकम साल में 50 लाख से कम है लेकिन आपने किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर (Unlisted Equity share) ख़रीदा है तो आपको ITR-1 नहीं भरना हैं। आपको ITR- 2 भरना होगा।
अगर आप किसी कंपनी में Director है तो आपको ITR-1 नहीं भरना है।
अगर आपने एक करोड़ से ज्यादा Cash बैंक से निकाला है। और आपका TDS बैंक द्वारा काटा गया है तो आप ITR-1 नहीं भर सकते है।