असेसमेंट ईयर(Assessment Year) क्या होता है?

जिस साल प्रीवियस ईयर में कमाई हुई इनकम पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है या टैक्स लिया जाता है उस साल को असेसमेंट ईयर(Assessment Year) कहते हैं।

एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आपने 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक जो इनकम की उसका एसेसमेंट 1 अप्रैल 2025 के बाद होगा  इस प्रकार आपका प्रीवियस ईयर हुआ 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025।

लेकिन इस प्रीवियस ईयर की आपकी इनकम पर जो आपसे टैक्स लिया जाएगा वह अगले फाइनेंसियल ईयर 2025-26 में लिया जाएगा इसीलिए इसे एसेसमेंट ईयर 2025-26 कहा जाएगा क्योंकि जिस साल प्रीवियस ईयर का टैक्स कैलकुलेट किया जाता है या टैक्स लिया जाता है उसको एसेसमेंट ईयर कहते हैं।

असेसमेंट ईयर(Assessment Year) 12 महीनों का होता है  यह प्रीवियस ईयर के जैसे कभी भी 12 महीनों से कम का नहीं होता है हमेशा एसेसमेंट ईयर को 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ही माना जाता है।

एसेसमेंट ईयर में टैक्स वही लगता है जो इसके पहले बजट में ( फाइनेंस एक्ट) में आया होता है या उस साल आए हुए फाइनेंस एक्ट के कानून में कोई बदलाव नहीं होता है तो जो टैक्स कानून चला आ रहा है उसी हिसाब से आप का एसेसमेंट ईयर में टैक्स लगता है।

मेरा नाम Rakendra Maurya है। मैं पिछले 3 सालों से फाइनेंस के फील्ड में पढ़ाई कर रहा हूं। इस वेबसाइट पर मैं आपको Income Tax के बारे में और ITR कैसे भरते है सारी जानकारी देने वाला हु।

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