हाँ पब्लिक प्रोविडेंट फंड(PPF) 80C के तहत आता है और 80सी के तहत आपको पीएफ में इन्वेस्ट किये पैसे पर इनकम टैक्स में छूट मिलती है।
ध्यान रखिए जब आप बैंक में पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं –
- 10 साल का पीएफ अकाउंट
- 15 साल का पीएफ अकाउंट
- 20 साल का पीएफ अकाउंट
80सी(80C) के तहत आप अगर आप 1 लाख 50 हजार तक अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डालते हैं तो उसकी आपको छूट मिल जाती है।
लेकिन आपका पीपीएफ(PPF) अकाउंट 15 साल या 20 साल वाला होना चाहिए।
अगर आपने पीपीएफ(PPF) अकाउंट 10 साल वाला खुलवाया है तो आपको 80सी(80C) के तहत छूट नहीं मिलेगी।
इसलिए अगर आप प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट किए हुए पैसे पर इनकम टैक्स में छूट चाहते हैं तो आपको अपने बैंक में 15 साल या 20 साल वाला पीपीएफ अकाउंट ही ओपन करवाना है।