जब भी आप ITR फॉर्म भरते समय कोई गलती कर देते है या आपने जो पहले इनफार्मेशन ITR में भरी थी उसको अपडेट करना चाहते है तो आपको Revised ITR भरना होता है।
अगर आपने लेट रिटर्न (31 जुलाई के बाद) भरा है तो भी आप 31 दिसम्बर के पहले रिवाइज्ड रिटर्न भर सकते है।
चलिए अब जानते है की वो कौन सी मिस्टेक है जिनके लिए आपको Revised ITR भरने की जरुरत पड़ेगी।
🟢अगर आपने ITR भरते समय गलत ITR फॉर्म भर दिया। जैसे आपको भरना था ITR-2 और आपने गलती से ITR-1 भर दिया।
🟢अगर आपने अपनी इनकम गलत रिपोर्ट कर दी या किसी इनकम को गलत कॉलम में भर दिया है।
🟢अगर आपके TDS की इनफार्मेशन 26AS या AIS से नहीं मिल रही।
🟢अगर आपने गलत डिडक्शन क्लेम किया फिर आपको लगता है की कही इनकम टैक्स से नोटिस न आ जाये। और आप उसको सही करना चाहते हैं।
रिवाइज्ड रिटर्न (Revised Return) इनकम टैक्स के u/s 139(5) के तहत भरा जाता है।
रिवाइज्ड रिटर्न (Revised Return) कब तक भर सकते है?
रिवाइज्ड रिटर्न (Revised Return) आप असेसमेंट ईयर(Assessment Year) में 31 दिसम्बर तक भर सकते है।
लेकिन 31 दिसम्बर के बाद आप अपने रिटर्न को रिवाइज्ड नहीं कर पाएंगे।
रिवाइज्ड रिटर्न कितनी बार फाइल किया जा सकता है?
रिवाइज्ड रिटर्न आप असेसमेंट ईयर में 31 दिसम्बर से पहले जितने बार चाहे उतनी बार फाइल कर सकते है।
इनकम टैक्स ने इसके लिए कोई लिमिट नहीं बनायीं है।