ITR 2 कौन-कौन भर सकता है और कौन नहीं?

ऐसा व्यक्ति जिसकी इनकम एक साल में 50 लाख से ज्यादा हो उसको ITR-2 भरना है लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है जब आपकी इनकम 50 लाख से कम हो तब भी ITR -2 ही भरना होता है। आइए समझते है की वो कौन सी कंडीशन है

आपकी इनकम 50 लाख से कम हो लेकिन –

  • आपके पास दो या दो से अधिक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही हो या केवल एक प्रॉपर्टी से इनकम Loss में हो।
  • अगर आपकी कमाई Income From Other Sources से हो जैसे लॉटरी ,Horse race ,या कोई गेम जीता हो।
  • अगर आपकी खेती (Agriculture) से इनकम 5000 से ज्यादा है।
  • आपने किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर (Unlisted Equity share) ख़रीदा है।
  • अगर आपने एक करोड़ से ज्यादा Cash बैंक से निकाला है। और आपका TDS कटा है।

अगर आप एक HUF(Hindu Undevide Family) है तो आपको ITR-2 भरना है।

अगर आपकी  10 लाख रूपये से ज्यादा की डिविडेंड इनकम है तो आपको ITR-2 भरना है।

ITR 1 कौन-कौन भर सकता है और कौन नहीं?

मेरा नाम Rakendra Maurya है। मैं पिछले 3 सालों से फाइनेंस के फील्ड में पढ़ाई कर रहा हूं। इस वेबसाइट पर मैं आपको Income Tax के बारे में और ITR कैसे भरते है सारी जानकारी देने वाला हु।

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