इनकम टैक्स(ITR) में 80E के तहत कितनी छूट मिलती है?

अगर आप हायर एजुकेशन(Higher Education) के लिए एजुकेशन लोन(Education Loan) लेते हैं तो इनकम टैक्स में u/s 80e के तहत लोन के ब्याज की छूट मिलती है।

जब आप लोन की EMI जमा करते हैं तो उसमे Principal अमाउंट और ब्याज दोनों होता है।

इसलिए इनकम टैक्स में 80e के तहत केवल ब्याज की ही छूट मिलता है,Principal अमाउंट पर कोई छूट नहीं मिलता हैं।

80E के तहत छूट केवल इंडिविजुअल (Indivisdual) को ही मिलती है।

80E छूट(Deduction) Summary

कब मिलता हैंहायर एजुकेशन(Higher Education) के लिए लोन लिया हो
किसको मिलता हैंकेवल इंडिविजुअल (Indivisdual) को
कितनी छूट मिलती हैंलोन के ब्याज की छूट मिलती है
कितने समय तक8 सालो तक

80E छूट(Deduction) कब तक मिलती हैं?

इनकम टैक्स के अनुसार , जब से आप ब्याज देना शुरू करते हैं तब से आपको 8 साल के लिए इनकम टैक्स में छूट मिलती है।

अब जरा सोचिए कि कोई भी बच्चा जो एजुकेशन लोन ले रहा है।

मान लीजिए किसी बच्चे ने बीटेक(B.tech) के 3 साल की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लिया।

तो अगर उसने आज लोन लिया तो ब्याज तो उसके ऊपर अभी से शुरू हो गया लेकिन उसको ब्याज अभी नहीं देना है।

जब वह अपना कोर्स 3 साल का पूरा कर लेगा और नौकरी करने लगेगा तब से वह अपने लोन के ब्याज को चुकाना शुरू करेगा।

बैंक उसे कोर्स के पीरियड को जिसमें स्टूडेंट को लोन नहीं चुकाना है उसको मोरेटोरियम पीरियड कहती है।

मोरेटोरियम पीरियड का मतलब होता है कि इसमें ब्याज तो आपके ऊपर लग रहा है लेकिन आपको देना नहीं है।

कब देना है – जब 3 साल कोर्स पूरा करने के बाद आपकी जॉब लग जाए।

तो इनकम टैक्स कहता है कि जब आप नौकरी लगने के बाद ब्याज चुकाना शुरू करते हो तब से आपको 8 साल तक तक इनकम टैक्स में 80E के तहत लोन के ब्याज की छूट मिलती है।

याद रखिए आपके ऊपर ब्याज लगना तो उसी दिन शुरू हो जाता है जिस दिन आप एजुकेशन लोन लेते हैं।

लेकिन इनकम टैक्स में उस दिन से 8 साल की छूट आपको मिलती है जिस दिन से आप लोन चुकाना शुरू करते हैं।

हम आपको बता दें कि आमतौर पर एजुकेशन लोन मिलता ही 8 सालों के लिए है।

  • आप खुद(Self) की पढ़ाई के लिए लोन ले सकते हैं।
  • अपनी वाइफ(Wife) की पढ़ाई के लिए लोन ले सकते हैं।
  • और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन ले सकते हैं।

ध्यान रखिए आप अपने किसी भी बच्चों के लिए लोन ले सकते हैं चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो ,मैरिड हो या अनमैरिड हो , डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेड हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।

तो कक्षा 10 के बाद किसी भी पढ़ाई के लिए आप लोन लेते हैं तो इनकम टैक्स में 80 के तहत छूट मिलेगी

कक्षा 10 के बाद अगर आप वोकेशनल स्टडी के लिए भी लोन लेते हैं तो आपको छूट मिलती है।

वोकेशनल स्टडी का मतलब ऐसी छोटी पढ़ाई जिसे पढ़कर आप छोटी-मोटी नौकरी कर सकते हैं जैसे अगर आपने टैली का कोर्स कर लिया तो आप किसी भी कंपनी में एकाउंटिंग की जॉब कर सकते हैं।

जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोर्स कर लिया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स कर लिया वीडियो एडिटिंग का कोर्स कर लिया आदि ।

मेरा नाम Rakendra Maurya है। मैं पिछले 3 सालों से फाइनेंस के फील्ड में पढ़ाई कर रहा हूं। इस वेबसाइट पर मैं आपको Income Tax के बारे में और ITR कैसे भरते है सारी जानकारी देने वाला हु।

Leave a Comment